आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को मिलीं सजा

Advertisements
Ad 3

दो जेठानी समेत तीन साक्ष्य के अभाव में बरी

वाराणसी। दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने व आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले अदालत ने पति को दोषी पाने पर दंडित किया है। अपर जिला जज (पंचम) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने मुकदमे के विचारण के बाद अभियुक्त पति विजय पटेल को दोषी पाने पर सात वर्ष के कठोर कारावास व 13 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

वहीं इस मामले में आरोप सिद्ध न होने पर दो जेठानी राजकुमारी देवी व बिंदू देवी के साथ एक अन्य आरोपित भारत भूषण को दोषमुक्त कर दिया। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी ओंकार नाथ तिवारी ने पक्ष रखा। जबकि आरोपित भारत भूषण की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व बृजपाल सिंह यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के नवापुरा की रहने वाली वादिनी अनिता देवी ने दशाश्वमेध थाने में 6 मार्च 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके लड़की आरती को शादी अगस्तकुंडा, दशाश्वमेध निवासी विजय पटेल के साथ पांच साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही दामाद विजय पटेल व ससुराल के अन्य लोग उसकी बेटी को दहेज के लिए आएदिन मारते-पीटते व प्रताड़ित करते रहते थे।

इस बीच 6 मार्च 2019 को उसे उसके दामाद विजय पटेल ने फोन से सूचना दिया कि उसकी बेटी आरती ने फांसी लगा लिया है। यह सुनकर जब वह बेटी के ससुराल पहुंची तो देखा कि मेरे दामाद विजय पटेल ने अपनी भाभी राजकुमारी, बिंदू व अपने सहयोगी भारत भूषण के साथ मिलकर उसकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दिया है।

इस मामले में पुलिस ने पति विजय पटेल, जेठानी राजकुमारी, बिंदू व भारत भूषण के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। अदालत ने विचारण के दौरान पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाते हुए सजा सुना दी। जबकि अन्य आरोपित राजकुमारी, बिंदू व भारत भूषण को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!