जानलेवा हमले में आरोपित को मिली जमानत

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वाराणसी। जमीन की पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसी युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने फत्तेपुर, बड़ागांव निवासी राहुल सिंह को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अनुज यादव, पंकज तिवारी व पंकज यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अरविन्द कुमार सिंह ने बडागांव थाने में तहरीर दिया था।

आरोप था कि 22 नवंबर 2023 को वह अपने चाचा राम निहारी सिंह के दरवाजे पर प्रातः 8 पर खड़ा था। उसी दौरान पड़ोसी राहुल सिंह व कर्ण सिंह सहयोगी दीनानाथ सरोज व राजू गौड के साथ में असलहा लिये हुए वहां आए और वादी को गाली देने लगे।

मना करने पर राहुल सिंह व कर्ण सिंह कहने लगे कि साले तुम हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे हो, आज हम तुम्हें छोड़ेगे नहीं, तभी राहुल सिंह ने अपने कमर में खोसे हुए पिस्टल से वादी के उपर जान मारने की नीयत से फायर कर दिया। वादी किसी तरह गिर पड़कर जान बचाया। उनके साथ कर्ण सिंह व दीनानाथ सरोज व राजू गौड़ भी ललकारते हुए कहे कि इन सालों को नहीं छोड़ना।

तभी शोरगुल व पिस्टल की आवाज होने पर वादी के घर व चाचा के घर से लोग हल्ला मचाये, तब तक ये लोग वहां से जान मारने की धमकी देते हुए हट बढ़ गये। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गए।

इस बीच मुखबिर की सूचना पर उसी दिन दो आरोपितों राहुल सिंह व कर्ण सिंह को ग्राम फत्तेपुर स्थित उनके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गये व्यक्तियों की तलाशी में उनके पास से हथियारों का जखीरा जिसमे पिस्टल, बंदूक तमंचा कारतूस, बुलेट प्रूफ जैकेट, चाकू व भारी मात्रा में कारतूस, खोखा, मोबाइल इत्यादि बरामद हुआ था।

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