4 शातिर शराब तस्करों पर कसा शिकंजा

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सैयदराजा पुलिस ने की गैगेस्टर एक्ट की कार्रवाई

चंदौली जिले में चन्दौली पुलिस द्वारा संगठित व पेशेवर अपराधियों, गौ व मादक पदार्थ तस्करों  के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्यवाही। जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था सहित आमजनमानस के जीवन को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले अपराधियों के विरुद्ध की जा रही है सख्त कार्रवाई के क्रम में थाना सैयदराजा द्वारा शराब तस्करी के अभियोग में कुल 4 शातिर शराब तस्करों के विरूद्ध  गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है ।

बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली डॉ0 अनिल कुमार द्वारा जनपद में घटित हो रहे ऐसे अपराध जिनमें अपराधियों द्वारा नाजायज गैंग बनाकर अपराध किया जा रहा है। उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त अधिकारी एवं थाना प्रभारीगण को निर्देशित किया गया है। निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर  के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान में थाना सैयदराजा पर गठित टीम द्वारा संगठित अपराधियों एवं गोतस्करों के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सत्यनारायण मिश्रा द्वारा थाना क्षेत्र में  शराब तस्करी करने वाले अपराधियों के लीडर व उसके साथियों के विरुद्ध  मु0अ0सं0 246/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। 

गैंगसदस्य-1-आदित्य कुमार उर्फ छोटू पुत्र रामजनम साह निवासी काला भगवानपुर थाना नौबतपुर पटना बिहार
1.मु.अ.सं. 226/2023 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 419/465 भा.द.वि.
2.मु0अ0स0 246/23 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट

गैंग सदस्य 2-मानिक चन्द्र उर्फ मणिक पुत्र जानार्दन प्रसाद निवासी बसौढा थाना बिहटा पटना बिहार
1.मु.अ.सं. 226/2023 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 419/465 भा.द.वि.
2.मु0अ0स0 246/23 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट

गैंग सदस्य 3- सन्टु कुमार पुत्र मनोज कुमार गुप्ता निवासी भगतीपुर थाना बिहटा थाना पटना बिहार
1.मु.अ.सं. 226/2023 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 419/465 भा.द.वि.
2.मु0अ0स0 246/23 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट

इस दौरान कार्यवाही करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सत्यनारायण मिश्रा, कांस्टेबल गुंजन तिवारी, हेड कांस्टेबल विरेन्द्र कुमार सम्मलित रहे ।

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