40 लाख हड़पने के मामले में कालोनाइजर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी। जमीन बेचने के नाम पर 40 लाख रुपए हड़प लेने के मामले में आरोपित कालोनाइजर को कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने शिवदासपुर निवासी संजय सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी कामेश्वर सिंह अपने और अपनी बहन के लिए जमीन की तलाश में था। इस दौरान उनसे भुल्लनपुर में बालाजी इनक्लेव के कालोनाइजर संजय सिंह से मुलाकात हुई तो उसने बताया कि इस समय मुगलसराय के पास हिनोली गाँव में सेण्ट मेरीज स्कूल के पास प्लाटिंग कर रहा हूं, वहां जमीन दे दूँगा। वादी व उसकी बहन के पति ने जगीन को देखकर क्रय करने हेतु नवम्बर 2014 में संजय सिंह के आवास शिवदासपुर में वादी व उसके बहनोई ने मिलकर 10 लाख रूपया बतौर बयाना दिया।

कुछ दिनों बाद वादी को संजय सिंह ने मुगलसराय के जगह भुल्लनपुर में बालाजी इन्क्लेव में प्लाट देने की बात की तो वादी ने संजय सिंह को बालाजी इन्क्लेव भुल्लनपुर में साढ़े 7 लाख रूपया प्रति विस्वा की दर से 5 बिस्वा जमीन क्रय करने हेतु 15 दिसंबर 2014 को 7.25 लाख रूपया अपने व अपने पत्नी के खाते से निकाल कर संजय सिंह को उनके आवास पर दिया। जिसके बादत संजय सिह ने इस दौरान बीच-बीच में विभिन्न तिथियों पर अलग-अलग कुल मिलाकर 40 लाख रुपए आरोपित ने वादी से प्राप्त कर लिया।

समस्त रूपये सजय सिंह ने अपने आवास पर सुरेन्द्र मिश्रा निवासी मानिक नगर, लहरतारा वाराणसी के सामने लिया और उसकी रसीद सादे कागज पर रुपए प्राप्त करने के बाबत लिख कर दी। साथ ही कुछ दिनों में रजिस्ट्री पेपर तैयार करवाकर रजिस्ट्री की बात कही तो वादी व उसकी बहन आश्यरत होकर कुछ दिन इन्तजार किया। वादी ने जब संजय सिंह को दोबारा कुछ दिनों बाद रजिस्ट्री के लिए फोन किया तो संजय सिंह फोन नहीं उठाया और बात करने से कतराने लगा। वादी जब संजय सिह से मिला और अपने 40 लाख रूपये जब वापस माँगे तो संजय सिंह वादी को धमकी देने लगा कि तुम्हे जमीन नहीं दूंगा, न रूपया दूँगा और तुम्हारे पैसो रूपयो से तुम्हारी हत्या करा दूंगा।

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