जुलाई से लागू तीन नये कानून के विषयों के सम्बन्ध में दी गई जानकारी

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सोनभद्र : अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज पर लागू तीन नये कानून के विषयों के सम्बन्ध में थाना रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र के संभ्रान्त व्यक्तियों को जानकारी दी गयी

       आज दिनांक-01.07.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री कालू सिंह द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज के सभागार कक्ष में थाना क्षेत्र के संभ्रान्त व्यक्तियों को 01, जुलाई, 2024 से लागू तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विषयों में विस्तृत चर्चा कर जानकारी देते हुए जागरुक किया गया ।
       इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी घोरावल श्री राहुल पाण्डेय द्वारा थाना करमा पर व क्षेत्राधिकारी सदर श्री संजीव कटियार द्वारा थाना पन्नूगंज पर  मौजूद समस्त अधि0/कर्म0गणों व थाना क्षेत्र के ग्राम प्रधान, शिक्षक, पत्रकार बंधु तथा संभ्रान्त व्यक्तियों के साथ गोष्ठी कर तीन नये अधिनियमित कानून के विषयों में जानकारी दी गयी ।

तीन नए क्रिमिनल कानून में बदलाव- मर्डर करने पर धारा 302 नहीं, अब धारा 101 लगेगी। धोखाधड़ी के लिए फेमस धारा 420 नहीं, अब 318 हो गई है। बलात्कार की धारा 376 नहीं, अब 63 लगेगी। शादीशुदा महिला को फुसलाना अब अपराध है। जबकि जबरन आप्राकृतिक यौन संबंध अब अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा।

आज यानी 1 जुलाई से देश भर में तीन नए क्रिमिनल कानून लागू होने से यह बदलाव हुए हैं। नए क्रिमिनल कानून में महिलाओं बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानून को सख्त किया गया है। इसके अलावा कई प्रोसीजरल बदलाव भी हुए हैं। जैसे आप घर बैठे ई-FIR दर्ज कर सकते हैं।


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