प्रयागराज : माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न्यायाधीश श्री पीयूष अग्रवाल ने राम बेटी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार रिट संख्या 15980/ 2025 में आदेश दिनांक 8 दिसंबर 2025 को पारिवारिक पेंशन न देने के मामले में ईएसआई हॉस्पिटल कानपुर के डायरेक्टर सौम्या पांडे को नाम बेलेबल वारंट जारी कर दिया।
तथा तत्काल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए आदेश जारी कर दिया, इस मामले के अधिवक्ता श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त मामले में याची के पति की मृत्यु 2023 में हो गई है लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण अभी तक उसकी विधवा को पारिवारिक पेंशन नहीं दिया गया है जो न्याय हित में सही नहीं है मुकदमे की अगली तारीख 15 दिसंबर नियत की गई है।
